जोनाई , निज संवाददाता, 9 जून:
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग, पासीघाट के सत्र न्यायाधीश, बूदी हाबुंग ने दो आरोपी सुभाष मंडल और रमेश यादव को मेबो एपीआरबी बैंक के अंदर शाखा के कैशियर बोमगे न्योरी की योजनाबद्ध तरीके से हत्या के अपराध में दोषी पाया गया।
ग्रामीण बैंक, मेबो शाखा में गत 7 फरवरी, 2018 की शाम को हत्या करने के इरादे और फिर ग्रामीण बैंक, मेबो शाखा को लूटने के आरोप में दोनों दोषियों सुभाष उर्फ हरधन मंडल और रमेश यादव को दोषी पाया गया है और दोनों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
जुर्माना का भुगतान न करने पर प्रत्येक दोषी को उन अपराधों के लिए छह महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी आर/डब्ल्यू 302 के तहत दोनों आरोपी दोषी पाया गया । प्रत्येक को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि भुगतान न करने पर, प्रत्येक दोषी को धारा 302 आर /डब्ल्यू 34 के तहत अपराध के लिए छह महीने के लिए अधिक कारावास से गुजरना होगा। उन्हें आगे दोषी ठहराया जाता है और प्रत्येक को तीन साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। प्रत्येक को 1,000 / - रुपये का जुर्माना लगाया जाता है,।प्रत्येक दोषी को भारतीय दण्ड विधि की धारा 201 के तहत अपराध के लिए एक महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा।



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